जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा शीलेन्द्र सिंह द्वारा 03 गौवंशों के अवैध परिवहन में जप्तसुदा वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की गई।
इसके अंतर्गत धारा 4, 6, 9, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004,11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960,4,6,6क, 6 (ख) (1) 11 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गौवंश के अवैध परिवहन में जप्तसुदा वाहनों पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी छिन्दवाड़ा श्री सिंह द्वारा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010 की धारा 11 (5) -4, 5, 6, 6-क और 6 ख के उल्लंघन किये जाने पर जप्तसुदा वाहन क्रमांक MH-37-J-1536 शेख रेहान, MP-22-H-1327 इस्माईलशाह, MP-28-MR-4506 राजेश वर्मा के वाहन पर राजसात कार्यवाही की गई है। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत थाना क्षेत्र बटकाखापा, मोहखेड़,चांदामेटा,कुंडीपुरा के 05 आरोपियों पर जिलाबदर की भी कार्यवाही की गई।