जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-गुरुवार दिनांक 30 जनवरी को सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा सुशांत हुद्दार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक65 /2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी दुर्गेश उर्फ छोटू रघुवंशी उम्र 31 वर्ष निवासी पातालेश्वर,थाना कुंडीपुरा जिला छिंदवाड़ा को.. अर्जुन पिता केवल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी त्रिलोकी नगर छिंदवाड़ा से एक हजार रुपए के लेन देन के विवाद पर से कुएं में धक्का देकर हत्या करने के अपराध का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
घटना का विवरण
दरअसल दिनांक 14/02/2022 को मृतक के भाई अरविंद यादव ने कुंडीपुरा थाने में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी थी कि त्रिलोकी नगर स्थित जायसवाल के खेत में स्थित कुएं में पानी में डूबने से अर्जुन की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक अर्जुन यादव की लाश को निकाला गया तथा पंचों की उपस्थिति में लाश पंचनामा तैयार किया गया तथा मृतक अर्जुन का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में कराया गया।मर्ग जांच के दौरान मृतक अर्जुन के बड़े भाई अरविंद यादव,प्रवीण यादव,मां बेबी यादव एवं भाभी मालती यादव के कथन लेखबद्ध किए गए,जिन्होंने अपने कथनों में बताया कि दिनांक 13/ 5 /2022 को दोपहर 3:30 बजे मृतक अर्जुन यादव घर के पीछे खेत में गाय के लिए घास लेने गया था,जो देर रात तक घर नहीं आया था।अर्जुन यादव इसी रात को 11:30 बजे उसके दोस्त आरोपी दुर्गेश उर्फ छोटू रघुवंशी के साथ आते हुए दिखा तथा अर्जुन यादव और दुर्गेश रात करीब 11:30 बजे दोनों घर के बगल की छेड़ी से घर के पीछे स्थित खेत की तरफ गए थे,जो काफी समय तक दोनों वापस नहीं आए, तब उनके परिवार द्वारा अर्जुन की तलाश की गई जो नहीं मिलने पर रात अधिक होने के कारण उनके द्वारा अगले दिन सुबह 14 /5 /2022 को सुबह करीब 8:00 बजे मृतक अर्जुन को ढूंढने उसके परिजन पीछे खेत की तरफ गए तब अनिल जायसवाल के कुएं की मुंडेर के पास मृतक अर्जुन का सिंदूरी रंग का गमछा,कुछ पैसे,एक थैला जिसमें खाने का टिफिन बॉक्स आदि सामान पड़े हुए दिखाई दिए। गल एवं काटा मोहल्ला वालों की मदद से कुएं में डालने पर कुएं में अर्जुन यादव की लाश मृत अवस्था में कुएं में दिखाई दी जो अर्जुन यादव की होना बताई गई ।परिजनों के द्वारा बताया गया कि अर्जुन यादव गुपचुप बेचने का कार्य करता था जो घर में पैसे की परेशानी के कारण कुछ दिन से गुपचुप का ठेला लगाना बंद कर दिया था,अर्जुन यादव के द्वारा उसके दोस्त दुर्गेश रघुवंशी को 1000 रुपये उधार दिए गए थे जो मृतक अर्जुन यादव के द्वारा गुपचुप का धंधा शुरू करने के लिए दुर्गेश उर्फ छोटू रघुवंशी से 1000 रुपए वापस मांगे जा रहे थे।एक हजार रुपए मांगने की बात पर से आरोपी दुर्गेश ने अर्जुन को कुएं में धक्का देकर गिरा दिया जिससे कुएं के पानी में डूबने से अर्जुन यादव की मृत्यु हो गई।साक्षियों के कथनों में घटना वाली रात 11.30 बजे मृतक को आरोपी के साथ घर के बगल की छेड़ी से पीछे कुंए वाले खेत में जाते देखा गया था।
मृतक अर्जुन के परिवार एवं मोहल्ले के अन्य साक्षियों के कथन एवं पस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दुर्गेश को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई ,पूछताछ में आरोपी द्वारा मृतक अर्जुन को धक्का देकर भागते समय पहने कपड़े जप्त करने तथा खेत से भागते समय कटीले तार में उसके पेंट का टुकड़ा फंसे रहने के संबंध में जानकारी दी गई । पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष आरोपी दुर्गेश द्वारा घटना के समय पहने कपड़े एवं खेत से कटीले तार में फंसा पेट का टुकड़ा जप्त किया गया। आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। समस्त साक्षियों के कथन एवं संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
जिसके पश्चात न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध विचारण प्रारंभ किया गया तथा साक्षियों के कथन एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य के आधार पर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा सुशांत हुद्दार द्वारा आरोपी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मृतक अर्जुन यादव की हत्या का दोषी पाते हुए,आरोपी दुर्गेश उर्फ छोटू रघुवंशी को आजीवन कारावास एवं 5000/–रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में विवेचना उप निरीक्षक पंकज राय द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।