जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:-सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले में उर्वरक भण्डारण एवं वितरण के सुचारू व्यवस्था के लिये निर्देश दिये गये हैं।इन निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर हरेंद्र नारायन द्वारा जिले में सभी प्राइवेट दुकानों में कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है,जिससे कोई भी व्यापारी शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय नहीं कर सकेंगे।

कलेक्टर श्री नारायन के निर्देशानुसार सभी फुटकर एवं थोक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों में मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन अनिवार्यतः करने एवं अन्य उत्पादो के टैगिंक किये बिना निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक विक्रय किये जाये।कलेक्टर श्री नारायन द्वारा निजी उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में शासन द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरक विक्रय सुनिश्चित किये जाने के लिये जिले के विकासखंडों छिंदवाड़ा,चौरई, मोहखेड़,बिछुआ,अमरवाड़ा, हर्रई,परासिया,तामिया एवं जुन्नारदेव में संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन विक्रेता के प्रतिष्ठान का उर्वरक स्टॉक अपने समक्ष ओपनिंग एवं क्लोजिंग कर उर्वरक स्टॉक की जानकारी अनुविभागीय कृषि के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

कलेक्टर श्री नारायन के निर्देशानुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इन विक्रेताओं के अतिरिक्त अपने कार्य क्षेत्र के अन्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध यूरिया उर्वरक का शासन द्वारा निर्धारित दर पर विक्रय के लिये जिम्मेदार रहेंगे। यदि अपने कार्यक्षेत्र में अनियमित्ता की शिकायत या पी.ओ.एस. मशीन एवं उर्वरक स्टॉक में अंतर पाया जाता है, तो संबधित अधिकारी/कर्मचारी की जाबाबदेही तय की जायेगी।