जनमत भास्कर छिन्‍दवाड़ा:-खरीफ 2025 की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने जिले के अधिक से अधिक किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की है,उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करती है।

योजना के अंतर्गत फसल अंकुरण असफल होने, ओलावृष्टि,भूस्खलन, जलभराव,आकाशीय बिजली, आगजनी,बाढ़,सूखा,चक्रवात, चक्रवर्ती वर्षा,कीट और रोग जैसे जोखिमों को शामिल किया गया है।फसल मौसम के दौरान यदि उपज सामान्य से 50 प्रतिशत तक कम होने की आशंका हो,तो भी किसानों को अतिरिक्त राहत दी जाती है। इसके साथ ही कटाई के बाद खेत में सुखाने हेतु रखी गई फसल को हुई क्षति की भी भरपाई योजना के माध्यम से की जाती है।

किसान इस योजना के अंतर्गत निकटतम बैंक,सहकारी समिति,जन सेवा केंद्र (सीएससी),अधिकृत बीमा कंपनी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या स्वयं शासकीय पोर्टल पर 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अऋणी कृषकों को आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति, नवीनतम भूमि अभिलेख,बैंक पासबुक या रद्द चेक,फसल बुवाई प्रमाण पत्र और यदि कृषक बटाईदार है तो बटाई का शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।

खरीफ 2025 में किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि कपास फसल के लिए अधिकतम 4 प्रतिशत प्रीमियम देय है।जिले में फसलवार प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि इस प्रकार है – धान सिंचित ₹814,असिंचित ₹575, सोयाबीन ₹727, मक्का ₹734, बाजरा ₹418, अरहर ₹840, ज्वार ₹602, मूंगफली ₹823.20, तिल ₹580, कपास ₹2206, मूंग ₹590 और उड़द ₹510.40 निर्धारित की गई है।

किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा पीएमएफबीवाई व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर संपर्क कर सकते हैं।