जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी,मोहखेड के पत्र कमांक/1852/जांच प्रतिवेदन / 2024,मोहखेड, दिनांक 25.09.2024 के माध्यम से प्राप्त निरीक्षण पंचनामा 26.09.2024 में प्रतिवेदित अनुसार अर्जुन डिगरसे,प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला शिकारपुर,संकुल-शासकीय उमावि.लिंगा,विकास खंड मोहखेड़,जिला छिंदवाड़ा के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील कृत्य किये जाने एवं छात्राओं को मोबाईल में अश्लील विडियों दिखाये जाने संबंधी पालको की शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी, मोहखेड,विकास खंड स्त्रोत समन्वयक,जनपद शिक्षा केन्द्र मोहखेड,संकुल प्राचार्य शासकीय उमावि लिंगा तथा विकास खंड अकादमिक समन्वयक,जनपद शिक्षा केन्द्र मोहखेड़ के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 25.09.2024 को शाला में उपस्थित होकर की गई।जांच में छात्राओं के बयानो से उक्त शिकायत की पुष्टि होना पाया गया एवं शिकायत सही पाई गई।
अर्जुन डिगरसे,प्राथमिक शिक्षक,का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के तहत शासकीय सेवक के लिए निर्धारित सन्निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अर्जुन डिगरसे,प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला शिकारपुर, संकुल-लिंगा, विकास खंड मोहखेड़,जिला छिंदवाड़ा को उनके इस कृत्य के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में अर्जुन डिगरसे,प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय,कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, अमरवाड़ा नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।