नाबालिक पीडिता को बहला-फुसलाकर एवं शादी का प्रलोभन देकर,भगाकर लेकर जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) तक की
सजा एवं अर्थदण्ड

जनमत भास्कर जुन्नारदेव छिंदवाड़ा:-अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा थाना दमुआ के विशेष प्रकरण क्रमांक SC 22/2022, अपराध क्रमांक 248/2022 के आरोपी मोहम्मद सैफ पिता गुलाम अहमद कुरैशी को लैंगिक अपरार्थों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 5(L)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) तक एवं 5,000 रूपये एवं भा.द.सं.1860 की धारा 363, 363 (ए) में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

क्या था पूरा मामला

श्रीमती गंगावती डेहरिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक
अभियोजक जुन्नारदेव द्वारा बताया गया कि दिनांक 07/09/2022 को पीड़िता के पिता ने थाना दमुआ
जिला-छिन्दवाड़ा (म०प्र०) में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी थी कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री की जन्मतिथि 24/02/2006 होकर वह 16 वर्ष 02 माह की है,जो कक्षा दसवी में पढ़ाई करती है। दिनांक 05/09/2022 को वह और अभियोक्त्री घर पर थे,उसके दोनों पुत्र गणेश जी की आरती करने का कहकर गये थे। रात्रि करीब 08:00 बजे अभियोक्त्री गणेश जी की आरती करने का कहकर गयी थी,जो रात्रि तक घर वापस नहीं आयी,उसे लगा कि उसके रिश्तेदार के घर में रुकी होगी। अगले दिन सुबह यह आसपास के साभी रिश्तेदार,मोहल्ले में पूछताछ किया,परंतु उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। उक्त सूचना पर थाना दमुआ में गुमशुदगी पंजीयन किया गया।उक्त आधार पर थाना दमु‌आ में अज्ञात व्यक्ति के विरुष्ट अपराध पंजीबध्द किया गया।विवेचना के दौरान पीडिता ने बताया कि आरोपी उसके भाई का दोस्त है इसलिए उसके घर आला जाता था और बोलता था कि मैं तुम्हे पसंद करता हूं परंतु पीडिता के घर वाले के सामने बोला कि तुम्हे बहन मानता हूं और तुम से राखी बंधवाऊंगा,उसी दिन फिर रात में बोला की तुम मेरे साथ भागकर भोपाल चलो,मैं तुमसे शादी करूंगा कहकर लेकर गया और उसके साथ गलत काम (बलात्कार) की घटना कारित किया। प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डेहरिया के द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई तथा प्रकरण की विवेचक उपनिरीक्षक अंजना मारावी के द्वारा की गयी।