जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा शीलेन्द्र सिंह द्वारा 07 गौवंशों के अवैध परिवहन में जप्तसुदा वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की गई।धारा 4,6, 9,मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, 4, 6, 6क, 6 (ख) (1) 11 म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट, के अंतर्गत गौवंश के अवैध परिवहन में जप्तसुदा वाहनों पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा श्री सिंह द्वारा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010 की धारा 11(5)-4,5,6,6-क और 6 ख के उल्लंघन किये जाने पर जप्तसुदा वाहन क्रमांक MP-09-HG-4153- जहीर खान,MP-28-SD-2066 राजेश धुर्वे,MH- 49-AT-4280- वकील शेख, MH-04-ES-7347- किशारे टूर एवं ट्रेवल्स,MP-05 G- 8217- देवेन्द्र अहिरवार, MP-28-G-4187- लालसिंह चौधरी, UP-21-AN-4525- मो. रफीक, MP-20-GB-0364- कल्लू काछी, MP-28-ZC-1723, MP-28 G-5054 अनिल, MP-28-G-3984 इजराईल एवं MP-22-H-0509 राजू वर्मा आदि के वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की गई।
आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) धारा 34 (2) के अंतर्गत राजसात वाहन-
आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) धारा 34 (2) के अंतर्गत 12 वाहन क्रमश: MP-28-SG-1862- संजय पवार, MP-04-CN-8643- फय्याज, MP-28-BD- 0180- मालती इवनाती,, MH-06-AN-8204, MP-28-SH-7862, MP-28-SH-3889-, MP-28-SB-2529- पप्पू युवनाती, MH-40-AC-0339- किश्ना बिहारे, MP-28-NA- 2447- वीरेन्द्र वर्मा, MP-28-CA-3411 विनोद डेहरिया, MP-28-ML-1513 वीरनलाल बनवारी एवं MH-39-J-8485 महेश आदि के वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की गई है।