जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में प्रभारी खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा से रेत का अवैध भण्डारण के संबंध में प्राप्त प्रकरण अनुसार राजस्व अभिलेख में नरेश पिता शंकरलाल यदुवंशी वगैरह के नाम से दर्ज भूमि पर 24 घनमीटर अवैध रेत भण्डारित होना पाया गया जो कि म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध भण्डारण करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक नरेश पिता शंकरलाल वगैरह तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 180000 रुपए अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया के राजस्व प्रकरण में पारित आदेश 01 दिसंबर 2023 के अनुसार 23 नवंबर 2023 को खनिज एवं राजस्व अमले की संयुक्त कार्यवाही के दौरान ग्राम चिखलीकला रा.नि.मं. परासिया व तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा के खसरा नंबर 190 रकबा 0.061 हे. जो कि राजस्व अभिलेख में नरेश पिता शंकरलाल वगैरह के नाम से दर्ज हैं। इस भूमि पर 24 घनमीटर रेत भण्डारित होना पाया गया। इस संबंध में मौका मौजूद नरेश पिता शंकरलाल द्वारा बताया गया कि यह खनिज रेत उसका हैं, ऐसे में मौका मौजूद खनिज मात्रा संबंध में रॉयल्टी इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया,तब अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अभाव में प्रश्नाधीन रेत मात्रा 24 घनमीटर का मौके पर पंचो के समक्ष नरेश पिता शंकरलाल यदुवंशी से जप्त कर आगामी आदेश पर्यंत उनकी ही सुपुर्दगी में प्रदाय किया गया। चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पर किये गये खनिज रेत भण्डारण के लिये कोई वैधानिक अनुमति नहीं प्राप्त की गई हैं। अवैध रेत भण्डारण का प्रकरण तैयार किया गया। अनावेदकगण नरेश पिता शंकरलाल यदुवंशी वगैरह तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा का यह कृत्य मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 के अनुसार अवैध भण्डारण की श्रेणी का होने से नियमानुसार प्रशमन राशि रूपये 1000 रूपये,अर्थदण्ड राशि 45000 रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 45000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 91000 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 18 (6) के प्रावधानों के अनुसार अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उपनियम (2) के अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 90000 रुपए की दुगुना राशि 180000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं।