जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-कोतवाली थानांतर्गत एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में घुसकर तोडफ़ोड़ करने और पत्रकार से मारपीट के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने आरोपियों पर 4800 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय गोपाल जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा के द्वारा मामले में फैसला सुनाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा परितोष देवनाथ के द्वारा पैरवी की गई।
क्या था पूरा मामला
कलेक्ट्रेट के सामने गुलाबरा मार्ग पर सिविल लाइन स्थित एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में 15 मार्च 2021 रात लगभग 10.30 बजे देव डेली नीड्स के संचालक आरोपी दीपक साहू, देवेंद्र उर्फ देव साहू,श्याम कुमार सोनी एवं राज चौहान ऑफिस में आये और पत्रकार से अभद्रता करते हुए मारपीट और तोडफ़ोड़ करने लगे। आरोपी समाचार के प्रकाशन को लेकर आक्रोशित थे। पत्रकार द्वारा गाली देने एवं तोडफ़ोड़ करने से मना करने पर सभी ने झूमाझटकी कर मारपीट की।इस दौरान आरोपियों ने बेल्ट,लोहे की रॉड से मारा जिससे पत्रकार को चोटें आईं। आरोपियों ने जाते-जाते पत्रकार को धमकी दी कि आज तो बच गया दोबारा हमारे खिलाफ अखबार में कुछ लिखा तो जान से मार देंगे।प्रार्थी पत्रकार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 451, 427, 506 (2) भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की और प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
इन आरोपियों को हुई सजा
जिला लोक अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने बताया कि आरोपियों दीपक पिता खुशीलाल साहू उम्र 20 वर्ष निवासी परसोदी पोस्ट कन्हरगांव,देवेंद्र उर्फ देव साहू पिता खुशीलाल साहू उम्र 29 साल निवासी परसोदी पोस्ट कन्हरगांव (दोनों वर्तमान निवासी सिविल लाइंस) श्याम कुमार सोनी पिता पूनाराम सोनी उम्र 21 साल निवासी ग्राम चिरवानी एवं राज चौहान पिता मनमोहन सिंह उम्र 26 साल निवासी शक्ति नगर गुलाबरा को भादवि की धारा 323/34 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 427/34 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 458 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4 हजार 800 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया।