..भूस्वामी महेश कुमार माधवानी को जारी किया नोटिस…15 दिवस के भीतर देना होगा विधिसम्मत जवाब
जनमत भास्कर,छिंदवाड़ा :- नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत बिना सक्षम अनुमति अवैध कॉलोनी निर्माण एवं भूखंड विक्रय करने वालों के विरुद्ध निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर कड़े प्रतिबंधात्मक एवं वैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं।इसी क्रम में मौजा खजरी में बिना अनुमति एवं निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित करने पर संबंधित भू-स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त विवरण के अनुसार, मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1 कुल रकबा 2.778 हेक्टेयर भूमि पर महेश कुमार माधवानी निवासी खजरी, छिंदवाड़ा द्वारा बिना भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन), कालोनाइजर लाइसेंस,रेरा (RERA) पंजीयन एवं नगर निगम से कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही उक्त भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय व अंतरित भी किया जा रहा है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कृत्य म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है,जिस पर संज्ञान लेते हुए निगम आयुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संतोषजनक एवं विधिसम्मत उत्तर प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया जाएगा तथा संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने आम जनता एवं संभावित क्रेताओं से अपील की है कि वे किसी भी क्षेत्र में भूखंड अथवा भवन क्रय करने से पूर्व नगर निगम कार्यालय से संबंधित कॉलोनी की वैधता,स्वीकृत ले-आउट मानचित्र, कालोनाइजर लाइसेंस एवं रेरा पंजीयन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य कर लें,ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी व आर्थिक जटिलताओं से बचा जा सके।




