जनमत भास्कर,छिंदवाड़ा/परासिया :- पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय गौतम सिंह गुजरे,अपर सत्र न्यायाधीश परासिया ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।विशेष प्रकरण क्रमांक एसटी 29/23,थाना रावनवाड़ा के अपराध क्रमांक 177/23 में आरोपी मुल्लो बाई पति स्व. शिवलाल भलावी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम हथियागढ़ थाना रावनवाड़ा जिला छिंदवाड़ा को भादवि की धारा 302,201 के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

क्या था पूरा मामला

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि घटना दिनांक 11-09-2023 की है।मृतक शिवलाल अपने घर की सीढ़ी के पास दाहिने करवट में जमीन पर पड़ा था,सिर के पास और कान के पीछे से खून निकल रहा था।मृतक का भाई सहीलाल भलावी, बहू चैनवती एवं गांव के टेकचंद जब शिवलाल के घर देखने आए तो देखा शिवलाल की मृत्यु हो चुकी थी।

जब मृतक के भाई सहीलाल ने उसकी पत्नी मुल्लो बाई से पूछा कि शिवलाल को किसने मारा,तो मुल्लो बाई ने खुद ही घटना बताई। उसने बताया कि दिनांक 11/09/2023 को सुबह घर के सामने वाले कमरे में उसका पति शिवलाल शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था और उसके चरित्र पर शंका कर अभद्र बातें बोल रहा था।

इसी दौरान पति ने उसके सिर के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया।किसी तरह हाथ छुड़ाने पर उसके बाल टूटकर पति की मुट्ठी में फंस गए,जिससे उसे दर्द हुआ।गुस्से में आकर उसने जान से मारने की नियत से वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी से शिवलाल के सिर पर और कान के पास पीछे तरफ दो-तीन बार वार कर दिया। खून निकलने से शिवलाल वहीं जमीन पर गिरकर खत्म हो गया।

ऐसे हुई कार्रवाई

उक्त घटना की रिपोर्ट थाना रावनवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध दर्ज की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण, प्रमाणित दस्तावेजों और तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी मुल्लो बाई को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया….प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र कुमार अतुलकर द्वारा की गई।