जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- विगत वर्ष की भांती इस वर्ष भी राज्य शासन द्वारा कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम “आत्मा” अंतर्गत आगामी 26 जनवरी 2025 को जिले के सभी 11 विकासखण्डों से 5-5 सर्वोत्तम कृषकों को पुरस्कृत करने की योजना प्रसारित की गई है।इस पुरस्कार के लिये सर्वोत्तम कृषक के चयन का आधार उनके द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में अपनाई गई कृषि तकनीक,उपज एवं उत्पादकता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। इसमें विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिये प्रति विकासखण्ड 5 कृषक जो कृषि,उद्यानिकी,पशुपालन, मत्स्य पालन,कृषि अभियंत्रिकी से संबंधित है,को 10000 रुपये से पुरस्कृत किया जायेगा। जिला स्तरीय 5 सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिये 25000 रूपये से सर्वोत्तम कृषक को पुरस्कृत तथा सर्वोत्तम समूह पुरस्कार राशि 20000 रूपये प्रत्येक समूह को (कुल 5 समूह) पुरूस्कृत किया जायेगा।
इस पुरस्कार के लिये निर्धारित प्रपत्र में कृषकों से प्रविष्टिया 14 अक्टूबर 2024 तक आमंत्रित की गई है।किसान आवेदन पत्र अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर से प्राप्त कर आवेदन पत्र भरकर विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय में जमा कर सकते हैं।कृषकों की प्रविष्टियों का मूल्यांकन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाकर सर्वोत्तम अंक पाने वाले कृषकों का चयन किया जायेगा।राज्य स्तरीय पुरस्कार का चयन राज्य स्तर से होगा तथा विकासखण्ड के चयनित सर्वोत्तम कृषक का आवेदन राज्य स्तर पर भेजा जायेगा।
इसी प्रकार आत्मा अंतर्गत कार्यरत कृषक रुचि समूह एवं कमोडिटी रुचि समूहों को भी जिला स्तर पर पुरस्कृत करने के लिये प्रविष्टियों के आवेदन पत्र विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर से प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा किये जा सकते हैं।आवेदन पत्र भरने में यदि कोई कठिनाई आये तो कृषि विभाग,उद्यानिकी,पशुपालन, मत्स्य,कृषि अभियांत्रिकीय के कर्मचारियों/अधिकारियों का निष्पक्ष सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोत्तम कृषक एवं समूहों के चयन में पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जायेगी।उन्होंने कृषकों से अपील की है कि वर्ष 2023-24 में अर्जित प्रगति अपनाई गई तकनीकें व प्राप्त उत्पादन एवं उपज की सही-सही जानकारी आवेदन पत्र में भरकर लिफाफा बंद कर 14 अक्टूबर 2024 तक विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। जिन कृषकों/समूहों को गत वर्ष ऐसे पुरस्कार प्राप्त हो चुके है,वे आगामी 07 वर्षों तक आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे।