जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह द्वारा तेज आवाज सायलेंसर गाड़ियों से आम जन को होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
दिनांक 03.10.2024 को रात्रि 10:20 बजे कस्बा भ्रमण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस परासिया जितेंद्र जाट को पिपरिया रोड तरफ से अत्याधिक तेज रफ्तार एवं खतरनाक तरीके से तेज आवाज वाली सायलेन्सर लगी मोटर साईकिल का चालक थाना परासिया के सामने तरफ आते दिखा जिसे ई.डी.सी.गेट के पास रोकने का प्रयास किया गया जो नहीं रूका और तेज रफ्तार से परासिया कस्बा की तरफ भागने लगा जिसका पीछा कर बमुश्किल थाने में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की मदद से थाना परासिया के सामने रोका गया जो उक्त वाहन को नाबालिक चालक चलाते पाया गया, जिसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर वाहन मोटर साईकिल यामाहा R-15 बिना नंबर के नाबालिक चालक द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करना पाए जाने पर धारा 3/181, 4/181, 5/180, 112/183(1),129/194(D),130/177(1),130/177(3),132/177(1),184,198,77/177,120/130 (2) मो.व्ही.एक्ट की 12 धाराओं में कुल 9800/- रूपये का चालान किया गया।
जिन धाराओं के तहत चालान किया गया उनका विवरण निम्नानुसार है
(1) बिना लायसेंस वाहन चलाना- धारा 3/181 – सजा – 1000 रूपये जुर्माना।
(2) नाबालिक द्वारा वाहन चलाना – धारा 4/181 – सजा – 1000 रूपये जुर्माना।
(3) अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने देना/नाबालिक/बिना लायसेंस- धारा 5/180 – सजा – 1000 रूपये जुर्माना।
(4) तेज गति से वाहन चलाना – धारा 112/183(1) – सजा – 1000 रूपये जुर्माना।
(5) दो पहिया वाहन पर चालक दका हेलमेंट नहीं पहनना- धारा 129/1994(D) – सजा – 300 रूपये जुर्माना।*
(6) चालक द्वारा मौके पर लायसेंस प्रस्तुत न करना धारा 130/177(1) – सजा – 500 रूपये जुर्माना।
(7) चालक / मालिक द्वारा कागजात प्रस्तुत न करने पर -धारा 130/177(3) – सजा – 500 रूपये जुर्माना।
(8) वर्दीधारी पुलिस के रोकने पर न रूकना- धारा 132/177(1) – सजा – 500 रूपये जुर्माना।
(9) खतरनाक ढंग से वाहन चलाना- धारा 184 – सजा – 1500 रूपये जुर्माना।
(10) वाहन के साथ अनाधिकृत हस्तक्षेप करना- धारा 198 – सजा – 1000 रूपये जुर्माना।
(11) वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित न होना – धारा 77/177 – सजा – 500 रूपये जुर्माना।
(12) सायलेंसर द्वारा ध्वनि प्रदूषण -धारा 120/190(2) – सजा – 1000 रूपये जुर्माना।
उपरोक्त विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 9800 रूपये का चालान काटा गया!
महत्वपूर्ण भूमिका
उनि. नरेन्द्र तिवारी,उनि. राजिक सिद्दीकी,सउनि. वीरेन्द्र पाल,आर. विपिन पांडे, संजय चंद्रवंशी, रवि प्रसाद धुर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका रही!