जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:- गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मंगोदिया द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 37/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी चिंटू धुर्वे पिता मेहताप सिंग उम्र 45 साल निवासी ग्राम
ग्राम कपूर नाला थाना तामिया,जिला छिंदवाड़ा को पत्नी बबीता धुर्वे की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।

क्या था पूरा घटनाक्रम

अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि दिनांक 20/08/2024 को आरोपी चिंटू ने अपनी पत्नि को अपने छोटे भाई के घर इलाज के लिए लाया था और वहीं पर रात रुका था तथा वह अपनी पत्नी पर शक करता था शक करते हुए ग्राम भोडिया पानी थाना तामिया में रात्रि 9:00 बजे के बाद पत्नि बबीता से झगड़ा कर उसके चरित्र पर शक करते हुए कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दिया था,जिसकी सूचना आरोपी के भाई बिजनलाल के द्वारा थाना प्रभारी तामिया को दी गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर अपराध क्रमांक 140/2024 धारा 103 बी.एन.एस.का प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया।

समस्त अभियोजन गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोप चिंटू धुर्वे को धारा 103 बी.एन.एस.के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना निरीक्षक विजय सिंह द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।