जनमत भास्कर,छिन्दवाड़ा :- नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत अवैध कॉलोनाइजिंग एवं अनाधिकृत रूप से भूखंडों के विक्रय पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर निगम प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है।इसी क्रम में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा मौजा सोनाखार में बिना सक्षम अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण करने पर भूमि स्वामी अंकुर साहू पिता रामप्रसाद साहू,निवासी सोनाखार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजा सोनाखार स्थित खसरा नंबर 11/4/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.1870 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा बिना डायवर्सन (व्यपवर्तन), बिना कालोनाइजर लाइसेंस, बिना रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन तथा बिना कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए,भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर विक्रय कर दिया गया। राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी के गठित संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
नगर निगम कार्यालय द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में भूमि स्वामी अंकुर साहू को अंतिम सूचना पत्र (नोटिस) जारी कर जवाब मांगा गया था, परंतु संबंधित द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।जिसके फलस्वरूप नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर उक्त स्थल को अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है।
निगम आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।म.प्र. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2021 के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। नियम अनुसार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जा रही है।
नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी में भूखंड क्रय करने से पूर्व नगर निगम से कॉलोनी की वैधता,रेरा पंजीयन एवं विकास अनुमति की जांच अवश्य कर लें,ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की वैधानिक एवं आर्थिक क्षति से बचा जा सके।




