जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:- एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने चांद के बाड़ीवाड़ा मे गांजे की खेती करने वाले दो आरोपियों को 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एजीपी सुनील सिंधिया ने बताया कि 13 मार्च 2021 को चांद पुलिस ने ग्राम बाड़ीवाड़ा में सुरेंद्र मिश्रा के खेत में दबिश दी थी।खेत से 89 पौधे गांजे के जब्त किए थे।127 किलो वजनी गांजे की कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई थी। पुलिस को मौके से खेत में काम करने वाला चैतराम पिता बाबूलाल साहू मिला था।पुलिस ने खेत के कामगार चैतराम और खेत मालिक सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की थी।इसी मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक नागराज ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की कठोर कैद व 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।