जनमत भास्कर,छिंदवाड़ा:-नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा शहर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खजरी,चंदनगांव और नोनीया करबल क्षेत्र में याकूब कुरैशी पिता शेर मुहम्मद,अब्दुल एजाज़ पिता अब्दुल क़ुरैशी और सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी की कॉलोनियों को अनाधिकृत घोषित किया गया है।यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत की गई है।
पहला मामला : खजरी में अब्दुल एजाज़ पिता अब्दुल क़ुरैशी
वार्ड क्रमांक 03,मौजा खजरी में बिना ले-आउट स्वीकृति, बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस, पंजीयन और विकास अनुमति के भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया।संयुक्त निरीक्षण के दौरान अवैध कॉलोनी विकसित पाए जाने पर पंचनामा तैयार किया गया।नोटिस जारी करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया।
दूसरा मामला : नोनीया करबल में याकूब कुरैशी पिता शेर मुहम्मद और सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी
मौजा नोनीया करबल में बिना वैधानिक अनुमति के 9 भूखंडों में विभाजन कर अवैध कॉलोनी विकसित की गई। निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर इस कॉलोनी को भी अनाधिकृत घोषित किया गया।

तीसरा मामला : पाठाढाना चंदनगांव में सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी
मौजा चंदनगांव () में लगभग 1.28 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित कर सड़क एवं नाली निर्माण किया गया।नोटिस के बाद भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्लाट खरीदने से पहले नगर निगम से वैधता की पुष्टि अवश्य करें।नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।बिना ले-आउट स्वीकृति, कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।




