जनमत भास्कर,छिन्दवाड़ा/पांढुर्णा :- सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया द्वारा होटल “हाईवे सेंटर पाइंट” नागपुर रोड मोरडोंगरी पांढुर्णा को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया….दरअसल शनिवार देर रात को होटल हाईवे सेंटर पाइंट में नागपुर से भोपाल की ओर जा रहे तीन यात्रियों चंद्रप्रकाश शर्मा,संदीप सेन एवं विजेन्द्र सिंह ने शाकाहारी खाना ऑर्डर किया था लेकिन होटल मालिक एवं प्रबंधन की अतिघोर लापरवाही के कारण सब्जी में मांस का टुकडा पाया गया,जिसको लेकर तीनों यात्रियों द्वारा होटल प्रबंधन के प्रति भारी नारजगी व्यक्त करते हुए एवं धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचने के कारण यात्रियों द्वारा कोतवाली थाने पांढुर्णा में इसकी शिकायत की गई।
कोतवाली थाना प्रभारी पांढुर्णा अमित दानी द्वारा मामला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लघन के पाये जाने पर उनके द्वारा इसकी सूचना पांढुर्णा खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया को दी गई,उपरोक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये खाद्य सुरक्षा दल के द्वारा होटल हाईवे सेंटर पाइंट नागपुर रोड मोरडोंगरी पांढुर्णा की जांच सोमवार को की गई एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया द्वारा उपरोक्त शिकायत सही पाई गयी, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर श्री सनोडिया द्वारा बनाई गई एवं उपरोक्त होटल से मालिक पवन तिड़के की उपस्थिति में प्याज,टमाटर पेस्ट,हरी चटनी,पनीर,गेंहू, तुअरदाल,चावल आदि के नमूनें जाॅच हेतु लिये गये साथ ही तत्काल निरीक्षण रिपोर्ट एवं वस्तुस्थिति की जानकारी रजिस्ट्रेशन आर्थाेरिटी छिंदवाडा को दी गई।जिसमें आदेश की प्रत्याषा में रजिस्ट्रेशन आर्थोरिटी द्वारा उपरोक्त होटल का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया,आगे होटल में की जा रही घोर लापरवाहियों साथ ही शाकाहारी एवं माॅसाहारी भोजन को अलग-अलग न कर पाने,धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही करने एवं अन्य लापरवाहियों के चलते उपरोक्त होटल का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर तत्काल प्रभाव से होटल को रूपराम सनोडिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला पांढुर्णा द्वारा सील कर दिया गया।
उपरोक्त होटल में किसी भी तरह से आगामी आदेश तक खाद्य पदार्थो का व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है आगे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किये जाने के पश्चात् होटल मालिक पवन तिड़के द्वारा नियमों के अनुरूप सभी सुधार कर लिये जाने के पश्चात् पुनः खाद्य सुरक्षा विभाग के संतुष्टि पूर्वक निरीक्षण के पश्चात् ही निलंबित रजिस्ट्रेशन को पुनः बहाल किया जा सकेगा तब तक उपरोक्त होटल से सभी प्रकार के खाद्य व्यापार पूर्वतः प्रतिबंधित है।




