जनमत भास्कर/छिन्दवाड़ा:- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास छिंदवाड़ा की प्राथमिक शिक्षिका एवं अधीक्षिका श्रीमती ममता मस्तकार व प्राथमिक शिक्षिका एवं सहायक अधीक्षिका श्रीमती उर्मिला उईके को कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि जिले के कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास छिंदवाड़ा की प्राथमिक शिक्षिका एवं अधीक्षिका श्रीमती ममता मस्तकार व प्राथमिक शिक्षिका एवं सहायक अधीक्षिका श्रीमती उर्मिला उईके द्वारा 14 अगस्त 2024 को छात्रावास में निवासरत कक्षा 6वीं की 02 छात्राओं के संस्था से बाहर जाकर पुलिस कस्टडी में जाने के कारण छात्रावासीय छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा साथ ही इन दोनों छात्राओं के छात्रावास से बाहर जाने की सूचना वरिष्ठ कार्यालय एवं सक्षम अधिकारी को ना दिये जाने के कारण विभाग की छवि धूमिल हुई है। प्राथमिक शिक्षिका एवं अधीक्षिका श्रीमती ममता मस्तकार व प्राथमिक शिक्षिका एवं सहायक अधीक्षिका श्रीमती उर्मिला उईके का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के विरूध्द होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है इसलिये कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास छिंदवाड़ा की प्राथमिक शिक्षिका एवं अधीक्षिका श्रीमती ममता मस्तकार व प्राथमिक शिक्षिका एवं सहायक अधीक्षिका श्रीमती उर्मिला उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षिका एवं अधीक्षिका श्रीमती मस्तकार का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षिका एवं सहायक अधीक्षिका श्रीमती उईके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों प्राथमिक शिक्षिका एवं अधीक्षिका श्रीमती मस्तकार और प्राथमिक शिक्षिका एवं सहायक अधीक्षिका श्रीमती उईके को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।