छिन्दवाड़ा:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा जारी संशोधित कार्य विभाजन आदेश के अनुसार पूर्व में जारी आदेश 15 मार्च 2024 और आदेश 07 जून 2024 में आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन कार्य सुविधा और प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से किया गया है,जिसके तहत जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके नए दायित्व सौंपे गए हैं।
इसके अंतर्गत संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर को दंडाधिकारी कार्यों के साथ-साथ भू-अभिलेख, भू-प्रबंधन और भू-अर्जन शाखाओं का प्रभार दिया गया है।इसके अलावा वक्फ बोर्ड, धर्मस्व शाखा और मीसाबंदी संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी भी उनके अधीन रहेगी। सामान्य निर्वाचन शाखा, मुख्यमंत्री/मंत्री स्वेच्छानुदान और जनसंपर्क निधि, जिला जनगणना कार्य, रीडर शाखा (कलेक्टर न्यायालय), विभागीय जांच, महालेखाकार के अंकेक्षण और सड़क सुरक्षा समिति जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी उन्हें सौंपे गए हैं। वित्तीय स्वीकृतियों के अंतर्गत,उन्हें भू-अभिलेख शाखा और निर्वाचन कार्यों में 50,000 रूपये तक के व्यय की स्वीकृति का अधिकार दिया गया है। साथ ही,भू-अभिलेख शाखा के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश और 30 दिनों तक की चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का प्रभार भी उन्हें सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर या अपर कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन प्राप्त करने और अन्य सौंपे गए प्रशासनिक कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर राहुल पटेल को कार्यकारी दंडाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है,उनके अधीन सामान्य अभिलेखागार, जिला पेंशन कार्यालय, अल्पबचत और कर्मचारी कल्याण शाखाओं का प्रभार रहेगा उन्हें सीएम हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल,जनसुनवाई और शिकायत निवारण कक्ष से संबंधित सभी कार्य सौंपे गए हैं
इसके साथ ही जिला जेल प्रशासन,ड्रग लाइसेंस,खाद्य एवं औषधि प्रशासन और जनसंपर्क कार्यालय का प्रभार भी उनके अधीन होगा। लोकसभा/विधानसभा प्रश्नों का निपटान,मानव अधिकार आयोग,महिला आयोग और अन्य आयोगों से संबंधित कार्य,टीएल बैठकों का समन्वय और समीक्षा कार्य उनके दायित्व में शामिल हैं। वे आवक-जावक शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण शाखा, शासकीय महिला एवं पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज और शहरी विकास अभिकरण की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। भ्रष्टाचार शिकायत पेटी में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण के साथ ही आधार कार्ड योजना और सिटिजन चार्टर जैसे कार्य भी उन्हें सौंपे गए हैं।अन्य अधिकारियों के प्रभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह आदेश जिले में प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।