जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-बुधवार दिनांक 27 नवंबर को सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा सुशांत हुद्दार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मनोज उर्फ मन्नू कूड़ापे पिता राम प्रसाद कूड़ापे,निवासी वार्ड क्रमांक 22,इमलिया बोहता,थाना कुंडीपुरा जिला छिंदवाड़ा को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

क्या है पूरा मामला

घटना इस प्रकार है कि आरोपी मनोज उर्फ मन्नू द्वारा प्रार्थी कुंवर लाल उइके पिता जेठू लाल उईके,निवासी इमलिया बोहता,थाना कुंडीपुरा छिंदवाड़ा के घर दिनांक 01/10/23 के रात्रि करीब 11 बजे पहुंच कर गंदी गंदी गालियां दे कर जान से मारने की धमकी देते हुए,प्रार्थी के घर के दरवाजे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी,तथा प्रार्थी व उसके पुत्र अर्जुन के द्वारा दरवाजा खोलकर बाहर आने पर तथा पड़ोस के अन्य लोगों के घटनास्थल पर आने पर आरोपी मनोज और मन्नू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था।प्रार्थी द्वारा थाना कुंडीपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाने पर अभियुक्त मन्नू के विरुद्ध थाना कुंडीपुरा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 636/23 धारा 294,506 ,436 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस द्वारा साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर तथा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोपी मनोज के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण सत्र न्यायालय में प्रारंभ हुआ…साक्षियों के कथनों तथा विचरण में आए तथ्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार द्वारा आरोपी मनोज को दोषी पाते हुए,धारा 294 भादवि में एक माह का कारावास एवम अर्थ दंड,धारा 436 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड,धारा 427 में 6 माह का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड व धारा 506 भादवि में एक वर्ष के कारावास एवम 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।मध्य प्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।