जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा से खनिज कोयला का अवैध भण्डारण के संबंध में प्राप्त प्रकरण अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता जावेद अली पिता स्व.कासम अली निवासी खिरसाडोह तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा एवं मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. के डायरेक्टर सलीम भारती ग्राम नंदौरा तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. निवासी नंदौरा जिला छिन्दवाड़ा को ग्राम नंदौरा खसरा नंबर 64, 72 रकबा 3.522 हे. क्षेत्र में खनिज मैंगनीज के भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर कोयला मात्रा 4500 मीट्रिक टन का बिना अनुमति के भण्डारण होना पाया गया जो कि म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 (2) एवं (4) के अनुसार खनिज कोयला का अवैध भण्डारण करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक जावेद अली पिता स्व.कासम अली निवासी खिरसाडोह तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा एवं मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. के डायरेक्टर सलीम भारती ग्राम नंदौरा तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 11,89,56,600 रुपए अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अवैध भण्डारण के संबंध में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र 19 मई 2023 के संबंध में खनि निरीक्षक से जांच कराई गई। जांच के बाद अनावेदकगण जावेद अली पिता स्व.कासम अली निवासी खिरसाडोह तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा एवं मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. के डायरेक्टर सलीम भारती ग्राम नंदौरा तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं उनके द्वारा 04 सितंबर 2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। शिकायत की जांच संयुक्त समिति के द्वारा की गई। संयुक्त समिति में लेब असिस्टेंट म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा रमेश द्विवेदी,वाणिज्यिकर सीटीआई-2 वाणिज्यकर अधिकारी छिन्दवाड़ा आर.यादव,सहायक प्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र छिन्दवाड़ा महेश वाद्य,खनि निरीक्षक छिन्दवाड़ा बसंत कुमार पाटिल,पटवारी ग्राम नन्दौरा तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा दीपक ठाकुर द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन 04 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत किया गया।संयुक्त जांच प्रतिवेदन के प्रकाश में मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. निवासी नंदौरा जिला छिन्दवाड़ा को ग्राम नंदौरा खसरा नंबर 64, 72 रकबा 3.522 हे. क्षेत्र में खनिज मैंगनीज के भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर कोयला मात्रा 4500 मीट्रिक टन का बिना अनुमति के भण्डारण किया जाना पाया गया।
खनि निरीक्षक से प्रतिवेदन 29 दिसंबर 2023 को प्राप्त किया गया,जिसके अनुसार म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 (2) एवं (4) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता जावेद अली पिता स्व.कासम अली निवासी खिरसाडोह तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा एवं मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. के डायरेक्टर सलीम भारती ग्राम नंदौरा तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा किया गया कृत्य अवैध श्रेणी का है, जिसके लिये नियमानुसार प्रशमन राशि 1000 रूपये, अर्थदण्ड राशि 29739150 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रूपये 29739150 रूपये,इस प्रकार कुल राशि 59479300 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया लेकिन अनावेदकगणों द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 18 (6) के प्रावधानों के अनुसार अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उपनियम (2) के अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 59478300 रुपए की दुगुना राशि 118956600 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं।