जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा मेहतााब सिंह बघेल के द्वारा थाना देहात की ओर से मारपीट के मामले में पेश एक प्रकरण में आरोपियां श्रीमती नेहा पति अरूण सिंह निवासी फारेस्ट कॉलोनी खजरी छिन्दवाडा को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया, आरोपिया नेहा के मकान मे उसके साथ रहकर उसके बच्चों की देखरेख करने का काम करती थी। घटना दिनांक 15/02/22 को प्रार्थिया किसी काम से घर से बाहर गयी थी, आरोपियां को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने प्रार्थिया के साथ लोहे की संसी से इस बात को लेकर मारपीट की कि तुम बच्चो को अकेला छोडकर घर से बाहर क्यों गयी थी। आरोपिया के द्वारा मारपीट करने से प्रार्थिया को चोंट लगी और उसे अस्थी भंग हुआ। प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियां के विरूद्ध थाना देहात में अपराध दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्य तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपियां को मारपीट का दोषी पाते हुये भादवि की धारा 325 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 506 भाग 2 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।