जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले की मोहखेड़ तहसील की उप तहसील सांवरी के ग्राम खुनाझिर खुर्द में 14 जनवरी 2025 को एक निजी कुएं के गहरीकरण कार्य के दौरान अप्रत्याशित रूप से हुए भू-स्खलन होने से तीन मजदूरों के नीचे दबने की घटना के दृष्टिगत और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में किसी भी स्थान पर स्थापित कुयें,बावड़ी का गहरीकरण,मरम्मत कार्य, ब्लास्टिंग कार्य आदि, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों एवं संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने कानून एवं व्यवस्था तथा आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने के लिये इस पर अंकुश लगाये जाने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।यह आदेश आम जनता को संबोधित है,जो व्यक्ति,संगठन,समिति,संस्था इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूध्द भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
