जनमत भास्कर छिन्‍दवाड़ा:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा नवीन अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास छिन्दवाडा क्र.-1 की अधीक्षिका श्रीमती कृष्णा उइके (मूल पद सहायक शिक्षक) को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2025 को सायं 6:30 बजे नवीन अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास छिन्दवाडा क्र.-1 का क्षेत्र संयोजक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान छात्रा आगंतुक पंजी एवं छात्रा उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर संस्था में एक छात्रा संस्था से बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गई। नवीन अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास छिन्दवाडा क्र.-1 की अधीक्षिका श्रीमती कृष्णा उइके से इस संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। संस्था में छात्र आगमन/निर्गम पंजी मांगने पर पंजी में छात्रा के छात्रावास से निर्गम होने के संबंध में कोई सूचना दर्ज होना नहीं पाया गया। जिसके कारण छात्रा की अनुपस्थिति के सबंध में अधीक्षिका द्वारा जानकारी नहीं दी गई।संबंधित छात्रा कक्षा 11वीं की है,जो आज 01 फरवरी 2025 तक संस्था में उपस्थित नहीं हुई है एवं गुमशुदा है। नवीन अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास छिन्दवाडा क्र.-1 की अधीक्षिका श्रीमती कृष्णा उइके का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही,स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास छिन्दवाडा की अधीक्षिका श्रीमती उईके को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास छिन्दवाडा की अधीक्षिका श्रीमती उईके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी