जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:- न्यायालय सचिन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर जिला-छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण कमांक 425/2018 थाना लोधीखेडा के अपराध कमांक-157/2018 के आरोपी राजेन्द्र पिता मिठाईलाल धुर्वे,उम्र करीब 48 वर्ष निवासी उमरिया रोड देलाखारी थाना तामिया जिला छिंदवाड़ा को दंडित करते हुए आरोपी को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 9 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रू का अर्थदंड एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 में 50/- रू का अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 06/07/2018 को थाना लोधीखेडा पुलिस ने मुखबिर सूचना पर से एक महिन्द्रा बोलेरो जीप कमांक एम.पी 28 बीडी.1706 में गौवंश भरकर छिंदवाडा की तरफ से रामाकोना घोटी होते हुए नागपुर वध गृह लेकर जा रहे वाहन को घोटी में पकडा बोलेरो वाहन में (गाय 3 नग, बछिया 1 नग और 01 नग बछडा) मवेशीयों को बोलेरो गाडी में सीट निकालकर बिना चारापानी के क्रूरतापूर्वक तंग जगह में ठूंसकर रस्सी से पैर, सींग,मुंह को बांधकर निर्दयतापूर्वक ठूंस ठूंस कर भरे हुये थे,उक्त घटना पर से आरोपी के विरूद्ध थाना लोधीखेडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया,विवेचना के दौरान आरोपी राजेन्द्र के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाते हुये चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक के. के. अवस्थी द्वारा की गई। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दंण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील सौंसर जिला-पांढुर्णा के द्वारा पैरवी की गई।