जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-संपूर्ण जिले छिंदवाड़ा मे कलेक्टर छिंदवाड़ा शीलेन्द्र सिंह के निर्देशन में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है । जिसका उदेश्य मिलावट करने वालो पर कार्यवाही करने के साथ साथ आम जनमानस एवं कारोबारकर्ताओं को मिलावट के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करना है।जिसके चलते शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कार्यवाही एवं जनजागरूकता कार्य किए गए।

इसके चलते गोपेश मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शहर छिंदवाड़ा की प्रियदर्शिनी कॉलोनी मे शुभम फूड्स के नाम से लड्डू बनाए जाने वाले एक प्रतिष्ठान को स्वच्छता एवं लाइसेन्स शर्तों का पालन नहीं करने पर काम बंद कर दिया गया है एवं स्वच्छता परिस्थितियों मे सुधार करने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 का नोटिश जारी किया गया है जब तक जरूरी सुधार नहीं किए जाते तब तक लड्डू निर्माण कार्य बंद किया गया है साथ ही लड्डू मे रंग आदि की मिलावट का शक होने पर लड्डू के चार नमूने लिए गए है जिन्हे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है,इसके अलावा लिंगा बायपास चौराहे में शिवशंकर एक्वा जो कि पानी केन विक्रय एवं पाउच निर्माण करते पाये गए को बिना किसी वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट एवं मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी कमियों के कारण पानी की जांच हेतु नमूना लेकर नोटिस दिया गया है।आगे जनजागरूकता के अंतर्गत गोपेश मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से आज लिंगा, सिमरिया मंदिर के सामने एवं उमरानाला क्षेत्र के अंतर्गत होटल स्टाफ,छोटे चाट-पकोड़ी विक्रय स्टाल्स की जांच की गयी,इस दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के केमिस्ट आकाश डेकोले द्वारा स्ट्रीट फूड संचालको को स्वच्छता रखते हुये एवं गुणवत्ता के साथ “जंक फूड/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड आदि को बनाने,स्टोर करने, जनसामान्य को परोसने हेतु जागरूक किया गया ।

एक अन्य दल मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया द्वारा बिछुआ क्षेत्र के अंतर्गत अकलमा मे अंकित कोल्ड ड्रिंक से शीतल पेय पदार्थों के 05 नमूने लिए गए ।

एक अन्य दल खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घाघरे द्वारा अमरवाड़ा क्षेत्र अमोली चौपाटी भारत मेवाड़ आइसक्रीम से लस्सी एवं आइसक्रीम के 10 और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम भांडुरिया द्वारा परासिया एवं चांदामेटा क्षेत्र के अंतर्गत भारत मेवाड़ आइसक्रीम, साँवरिया आइसक्रीम से लस्सी एवं आइसक्रीम के 06 नमूने लिए गए।

उपरोक्त नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे है रिपोर्ट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।