जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:-न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डे विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) छिन्दवाडा द्वारा देहात थाना की ओर से प्रस्तुत नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी देवेन्द्र को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- रू अर्थदंड से दंण्डित किया गया।

दरअसल नाबालिग पीडिता उम्र 15 वर्ष के द्वारा थाना देहात में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपी से पीड़िता की जान पहचान होने के कारण बातचीत होती थी, घटना दिनांक 22-11-2024 की रात्रि 11 बजे आरोपी ने पीड़िता को घर के पीछे बहला-फुसला कर बुलाया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और बदनाम करने की धमकी देकर चला गया जिसके कारण पौड़िता ने घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बतायी इसके बाद दिनांक 26-11-2024 की रात्रि को आरोपी ने फिर से पीड़िता को घर के पीछे बुलाया और उसके साथ गलत काम करने वाला ही था उसी समय मोहल्ले में किसी की आवाज सुनकर आरोपी वहां से भाग गया।फिर पीड़िता ने घर जाकर अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना देहात में धारा 64(1), 65(1), 351(3) बीएनएस एवं 3,4 पॉक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) छिन्दवाडा में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 65 (1) बीएनएस में एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- (दो हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड दंडित किया गया।

प्रकरण की नाबालिग पीडिता को न्यायालय ‌द्वारा प्रतिकर राशि 1,00,000/- रूपये (एक लाख रूपये) दिये जाने की अनुशंसा के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके द्वारा पैरवी की गयी एवं विवेचना वर्षा सिंह उपनिरीक्षक थाना देहात द्वारा की गई।