जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:-जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पशुओं में संक्रामक बीमारी के संदिग्ध लक्षण पाए जाने के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।पांढुर्णा जिले के ग्राम हिवरा पृथ्वीराम में एन्थ्रेक्स जैसे संक्रामक रोग के लक्षण पाए गए हैं।चूंकि छिंदवाड़ा जिला,पांढुर्णा की सीमा से सटा हुआ है और दोनों जिलों के बीच पशुओं का आवागमन होता है,ऐसे में संक्रमण की रोकथाम के लिए यह आदेश जारी किया गया है
कलेक्टर श्री नारायन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिला पांढुर्णा से आने वाले किसी भी पशु का बिना पशु चिकित्सक की जांच के छिंदवाड़ा जिले में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।पशुपालन एवं स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा छिंदवाड़ा-पांढुर्णा सीमा पर पशु जांच टीम नियुक्त की जाएगी साथ ही जिले के सभी पशु चिकित्सकों को पशुओं का आवश्यक टीकाकरण, जांच एवं उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर श्री नारायन ने जनसामान्य से अपील की है कि वे बीमार या मृत पशु की सूचना तत्काल पशुपालन विभाग को दें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने से बचें।किसी पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर ग्राम सचिव,पशु चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।




