जनमत भास्कर,छिंदवाड़ा:- वर्तमान में खरीफ फसल की बुआई का कार्य प्रारंभ होने तथा किसानों,अत्यावश्यक सेवाओं एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि प्लास्टिक के डिब्बों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल का प्रदाय किया जा सकेगा।
कलेक्टर हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार किसानों को विक्रय किए गए डीजल का संधारण संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा किया जाएगा। साथ ही इसकी पाक्षिक जानकारी अनिवार्य रूप से कलेक्टर कार्यालय की आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर श्री नारायन ने संबंधित अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं ऑयल कंपनियों द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय स्तर से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एचएसडी की बिक्री में असामान्य वृद्धि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।इन निर्देशों के तहत प्लास्टिक के डिब्बों में डीजल का प्रदाय नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया था।खाद्य संचालनालय भोपाल द्वारा जारी नवीन निर्देशों में इस प्रावधान में शिथिलता प्रदान की गई है।




