छिन्दवाड़ा:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तंबाकू और अन्य संबंधित पदार्थों के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों में देखे गए परोक्ष या अपरोक्ष विज्ञापनों के विरूद्ध कार्यवाही करने,भारतीय तंबाकू नियन्त्रण अधिनियम 2003 के अनुभाग-5 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समिति व्दारा किये गये कार्यों के पुनर्वलोकन पर चर्चा करने के साथ ही जिले में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान समिति के सदस्यों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एन.के.शास्त्री, कॉलेज से प्रो.डॉ.पी.एन.सनेसर, जिला जनसंपर्क अधिकारी नीलू सोनी, जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी प्रमोद वासनिक व समाजसेवी गुलाब चंद वात्सल्य और जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ.राहुल श्रीवास्तव उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन करने वाले मॉल और दुकानों पर कोटपा एक्ट 2023 के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही करें। नोडल अधिकारी चालान बुक सभी विभाग प्रमुखों, पुलिस विभाग, नगर निगम, सभी सीएमओ, सीईओ जनपद पंचायत, सभी कॉलेजों में उपलब्ध कराएं। जिला और ब्लॉक लेवल एनफोर्समेंट स्क्वाड एक सप्ताह के अंदर रिवाइज कर लें। कोटपा के नियम एन.आई.सी.के माध्यम से जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कराएं। विशेष अभियान चलाकर तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही बढ़ाई जाए। जिला अस्पताल परिसर में तम्बाकू और गुटखा खाकर गंदगी फैलाने वालों पर भी चालानी कार्यवाही की जाये। सभी स्कूल-कॉलेजों में युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए और विविध गतिविधियां आयोजित की जाएं। नगर निगम के माध्यम से सभी टोबैको वेंडर्स के लाइसेंस चेक करने का अभियान चलाएं और बिना लाइसेंस विक्रय करने वालों पर कार्यवाही करें। मिथ्या छाप (मिस ब्रांडिंग) करने वालों पर भी ड्रग इंस्पेक्टर और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के माध्यम से कार्यवाही कराएं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को अनिवार्य रूप से तंबाकू मुक्त बनाएं। उन्होंने समाजसेवी श्री गुलाब चंद वात्सल्य द्वारा तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करने के संबंध में लिखे गए संदेश की सराहना की और उसके पम्पलेट छपवाकर स्कूल और कॉलेजों में वितरित करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023-24 में छिंदवाड़ा जिले में विशेष ड्राइव चलाकर कोटपा एक्ट के तहत 1.95 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया था, जिसमें जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर था। साथ ही छिंदवाड़ा जिला स्टेट अवॉर्ड प्राप्त करने वाले प्रदेश के 5 जिलों में शामिल था। भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रयोजन (स्पॉन्सरशिप) एवं प्रोत्साहन निषेध है। धारा 5 के उल्लंघन पर पुलिस, राज्य एवं औषधि प्रशासन का उप निरीक्षक और उसके ऊपर का एवं पुलिस उप निरीक्षक रैंक के समतुल्य कोई अन्य अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्यवाही कर सकता है। पहली बार उल्लंघन पर 02 वर्ष तक का कारावास और 1000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों एवं दूसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष कारावास और 5000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है। धारा 6 के तहत अवस्यकों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने की व्यवस्था की गई है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाया जाना है। धारा 6 के उल्लंघन पर भी प्राधिकृत अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि सरपंच और पंचायत सचिव भी जुर्माना लगा सकते हैं। टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 2014 से गुटखा और 2023 से हुक्का भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 2019 से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।