छिंदवाड़ा:–सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला जम्बाकिराडी का 10 अगस्त 2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षक राजेश भारती बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर श्री भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है….सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि 10 अगस्त 2024 को जिले के विकासखंड जुन्नारदेव की प्राथमिक शाला जम्बाकिराडी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्राथमिक शाला जम्बाकिराडी के सहायक शिक्षक श्री राजेश भारती संस्था से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। साथ ही जम्बाकिराडी के ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षक राजेश भारती शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होते है। निरीक्षण के दौरान बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत कमजोर पाया गया । सहायक शिक्षक श्री भारती का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये प्राथमिक शाला जम्बाकिराडी के सहायक शिक्षक श्री राजेश भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री भारती को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा एकीकृत माध्यमिक शाला सालढाना के प्राथमिक शिक्षक केशव बारसिया को विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के लेख अनुसार शाला समय में मांसाहार तैयार किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है….सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के लेख अनुसार विकासखंड हर्रई संकुल केन्द्र बांका के अंतर्गत एकीकृत माध्यमिक शाला सालढाना में 20 जुलाई 2024 को शाला समय पर मांसाहार तैयार किया गया जिसमें संस्था में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्री केशव बारसिया शामिल थे। प्राथमिक शिक्षक केशव बारसिया का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये एकीकृत माध्यमिक शाला सालढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री केशव बारसिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री बारसिया को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर आदिवासी बालक छात्रावास पालाखेड़ अधीक्षक अजय टांडेकर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है…..
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि 09 अगस्त 2024 को संस्था आदिवासी बालक छात्रावास पालाखेड़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में आदिवासी बालक छात्रावास पालाखेड़ अधीक्षक अजय टांडेकर संस्था से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। साथ ही अनुपस्थिति के कारण कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया जा सका। संस्था में अत्यधिक गंदगी पाई गई। आदिवासी बालक छात्रावास पालाखेड़ अधीक्षक श्री अजय टांडेकर का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक)(दो)(तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा आदिवासी बालक छात्रावास पालाखेड़ अधीक्षक अजय टांडेकर को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ क्षेत्र संयोजक के अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में अधीक्षक श्री टांडेकर के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा शासकीय हाई स्कूल बगदरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत कमजोर पाया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती रागिनी नागवंशी द्वारा संस्था में शैक्षणिक कार्य में लापरवाही की जाती है। इसके कारण उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती रागिनी नागवंशी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं……सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि 10 अगस्त 2024 को विकासखंड जुन्नारदेव के शासकीय हाई स्कूल बगदरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में शाला के बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत कमजोर पाया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती रागिनी नागवंशी द्वारा शैक्षणिक कार्य में लापरवाही की जाती है, शाला में समय पर उपस्थित नहीं होती है तथा दैनिक डायरी का संधारण नहीं किया जाता है। शासकीय हाई स्कूल बगदरी की उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती रागिनी नागवंशी का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक)(दो)(तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा शासकीय हाई स्कूल बगदरी की उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती रागिनी नागवंशी को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य के अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती रागिनी नागवंशी के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगी।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा सतेन्द्र सिंह मरकाम ने ग्राम सिलोटाकला के ग्रामवासियों के प्रस्तुत शिकायती पत्र के आधार पर शासकीय हाई स्कूल सिलोटाकला के माध्यमिक शिक्षक अरविंद डेहरिया को कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं…..सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि ग्राम सिलोटाकला के ग्रामवासियों द्वारा शिकायती पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि शासकीय हाई स्कूल सिलोटाकला के माध्यमिक शिक्षक श्री अरविंद डेहरिया शाला समय पर उपस्थित नहीं होते है तथा अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता है और बिना सूचना के शाला से अनुपस्थित रहते है। शासकीय हाई स्कूल सिलोटाकला के माध्यमिक शिक्षक श्री अरविंद डेहरिया का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक)(दो)(तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा शासकीय हाई स्कूल सिलोटाकला के माध्यमिक शिक्षक श्री अरविंद डेहरिया को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य के अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक श्री अरविंद डेहरिया के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।