जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला झण्डोलाटोला के प्राथमिक शिक्षक हरिराम उईके को विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के साथ जनशिक्षक गौरपानी और ग्रामवासियों के संयुक्त स्थल पंचनामा अनुसार बिना सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने और शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के 09 सितंबर 2024 के प्रतिवेदन के साथ जनशिक्षक गौरपानी और ग्रामवासियों का संयुक्त स्थल पंचनामा 06 सितंबर 2024 के अनुसार प्राथमिक शाला झण्डोलाटोला के प्राथमिक शिक्षक हरिराम उईके कभी भी बिना सूचना के शाला से अनुपस्थित रहते हैं साथ ही गांव के बच्चों के पालकों के अनुसार शिक्षक हमेशा शराब पीकर आते है,जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। प्राथमिक शाला झण्डोलाटोला के प्राथमिक शिक्षक हरिराम उईके का बिना सूचना के शाला से अनुपस्थित रहना तथा शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूध्द होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है जिसके लिये प्राथमिक शाला झण्डोलाटोला के प्राथमिक शिक्षक हरिराम उईके को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक उईके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।