जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव दीपराज कवड़े द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजपाल धुर्वे पिता जंगल सिंग उम्र 34 साल निवासी ग्राम कोल्हिया थाना जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा को पत्नि योगिता धुर्वे की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि विगत 13 अगस्त 2023 को आरोपी राजपाल खर्च के
लिए अपनी पत्नि योगिता से तीन सौ रुपए मांग रहा था,पैसे ना देने पर योगिता के साथ मारपीट कर रहा था इसी दौरान फावड़े से वार कर पत्नी की हत्या कर दिया।घटना के समय योगिता एवं राजपाल धुर्वे के मध्य झगड़ा होते हुये योगिता एवं राजपाल धुर्वे के पुत्र बद्री नाथ एवं सौरभ ने देखा था एवं पड़ोसी को सूचना दी तब प्रार्थी राजेश की सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।थाना जुन्नारदेव पुलिस द्वारा आरोपी राजपाल धुर्वे के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया था।
समस्त अभियोजन गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी राजपाल धुर्वे को धारा 302 भा.द.वि. के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपनिरीक्षक संजय सोनवानी एवं उप निरीक्षक पूनम उईके द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।