जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- आगामी मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज मांझा (चायना धागा) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है,उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश पारित किया है।
पक्षियों और इंसानों को हो रहा नुकसान
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधि,मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि पतंगबाजी में चाइनीज मांझा का उपयोग पक्षियों और आम लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। यह मांझा अत्यधिक मजबूत और धारदार होता है जिससे पतंग उड़ाने के दौरान पक्षी इसमें उलझ कर घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है।इसके अलावा यह राहगीरों को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है।मकर संक्रांति जैसे त्यौहारों पर पतंगबाजी के बढ़ते चलन के कारण इस मांझे के इस्तेमाल से हादसों की संभावना और बढ़ जाती है।
प्रतिबंध के दायरे में शामिल
आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा के भीतर चाइनीज मांझा के भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य आमजन,पशु-पक्षियों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही
उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी,उन्होंने कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी टीमों को तैनात किया जाएगा। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है और आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
आम जनता से अपील
कलेक्टर श्री सिंह ने जनता से अपील की है कि वे चाइनीज मांझा का उपयोग न करें और इसका भंडारण या बिक्री करने वालों की जानकारी प्रशासन को दें। यह प्रतिबंध जनहित में लगाया गया है ताकि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो।