जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 348/2024 व सत्र प्रकरण क्रमांक 34/2024 के आरोपी विकास आरसे पिता बिन्दु आरसे उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम भूताह छावडी चौकी डुंगरिया थाना जुन्नारदेव को धारा 103 (1) बीएनएस में आजीवन कारावास (सश्रम) तथा 10000 रुपये,धारा 69 बीएनएस में 10 वर्ष (सश्रम) तथा 5000 रुपये धारा 238 बीएनएस में 07 वर्ष (सश्रम) तथा 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
मध्यपदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती इहेरिया ने प्रकरण में पैरवी की।

दरअसल विगत 26 अगस्त 2024 को चौकी डुंगरिया में उनि संजय सोनवानी को ग्राम भूताह छाबडी में हनुमान मंदिर के पास रोड किनारे स्थित कुआं में एक महिला के शव होने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचने पर फरियादी ग्राम सरपंच जीतू सिंह उईके द्वारा मौके पर रिपोर्ट लेख कराई गई थी,रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतिका और आरोपी आपस में बातचीत करते थे और दोनों के मध्य प्रेम संबंध थे।आरोपी ने मृतिका को शादी करने का बचन देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।जिससे वह गर्भवती हो गई थी।इसी बीच आरोपी का अन्य लड़की के साथ भी प्रेम संबंध हो गया।दिनांक 25/08/2024 को मृतिका ने आरोपी को फोन के माध्यम से स्वयं के गर्भवती होने की बात बताई और आरोपी को शादी करने को बोली तो आरोपी अपनी मोटरसाइ‌किल से दमुआ रोड स्थित पन्नू ढाबा जाकर वहां से बिरयानी खरीदा और 100 रुपये का भुगतान फोन पे नंबर से ढाबा संचालक को गूगल पे में किया। फिर मृतिका को लेने उसके गांव तरफ गया जहां मृतिका रेल्वे ब्रिज के पास अपने साथ एक बैग लिये मिली फिर मृतिका को मोटरसाइ‌किल में बैठाकर अपने गांव ले आया जहां हनुमान मंदिर के पास दोनों बैठे,उस समय मृतिका के द्वारा लाये हुए जेवर आरोपी ने अपने जेब में रख लिया फिर दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई।उसी समय मृतिका आरोपी से बोली कि वह उससे गर्भवती है,दूसरी लड़की को छोड़ दो और दोनों के मध्य शादी करने की बात को लेकर लडाई झगडा होने लगा,दोनों एक दूसरे को गाल में चांटा मारने लगे तभी आरोपी ने मृतिका के दुपट्टा को उसके गले में पकड़ कर खींचते हुये जान से मारने की नियत से रोड किनारे स्थित कुंआ में पास ले जाकर दुप‌ट्टा को मृतिका के गले में कसकर सामने गांठ बांधकर उसी कुंआ में धकेल दिया।जिससे मृतिका कुंआ में डूबकर खत्म हो गई। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना जुन्नारदेव में दर्ज कराई गई।तब थाना जुन्नारदेव द्वारा अभियुक्त विकास आरसे के विरुध्द अपराध क्रमांक 348/2024 अंतर्गत धारा 103 (1),69,238 वीएनएस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबध्द कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक राकेश सिंह बघेल थाना जुन्नारदेव के द्वारा की गई।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया।