जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।इस अभियान के अंतर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन (House-to-House Enumeration) किया जाएगा।इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता,आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है।
मतदाताओं से अपील की गई है कि जब बीएलओ आपके घर आएँ तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम,पता और एपिक नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) होगा। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे इस फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें तथा पुष्टि करें।जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है,उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा।यदि किसी परिवार के सदस्य का निधन हो गया है या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया है,तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके।
यह ध्यान देने योग्य है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेगा।दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए।ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ई आरओ) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज मांगेगा।
घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन कार्यालय छिंदवाड़ा ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुँचे तो सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएँ।यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता,पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में न रहे।




