जनमत भास्कर,छिन्दवाड़ा:- नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा ने शहर के खापाभाट क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन भूमि स्वामियों द्वारा विकसित कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्व निरीक्षक मंडल एवं पटवारी दल की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में पाया गया कि संबंधित भूमि स्वामियों ने बिना अनुमति अपनी जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर बिक्री की और कॉलोनियों का निर्माण कर दिया।
तीन प्रमुख मामले आए सामने
पहला मामला
श्रीमती राधा पवार (पति रामरतन पवार) का है, जिन्होंने खसरा नंबर 123/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1,रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि को 8 भूखंडों में विभाजित कर बिना डायवर्सन एवं विकास अनुमति के विक्रय किया।
दूसरा मामला
श्रीमती ज्योति (पति गंगाराम) से संबंधित है। इन्होंने खसरा नंबर 128/10/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.0100 हेक्टेयर भूमि को 7 भूखंडों में बांटकर बिना अनुमति बिक्री की।
तीसरा और सबसे बड़ा मामला
रतन लाल (पिता मखना सल्लाम) का है,जिन्होंने खसरा नंबर 128/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1,रकबा 0.2140 हेक्टेयर भूमि को 32 भूखंडों में विभाजित कर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित कर दी।
नियमों का उल्लंघन
नगर निगम के अनुसार, कॉलोनी विकसित करने से पहले रेरा पंजीयन,भूमि डायवर्सन,कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति लेना अनिवार्य है। तीनों मामलों में इन नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम,2021) का उल्लंघन हुआ है।
पहले भी दिए गए थे नोटिस
नगर निगम द्वारा इन भूमि स्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे,लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा आज तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
आगे होगी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी
संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी…नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।




