जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में नाबालिक पीडिता के साथ बलात्कार करने वाले एवं जान से मारने की नियत से कुएं में धकेलने बाले आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) तक की
सजा एवं अर्थदण्ड

जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:-अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा थाना जुन्नारदेव के विशेष प्रकरण क्रमांक SC 04/2024,अपराध क्रमांक 488/23 के आरोपी बंटी उर्फ अरविन्द बेलवंशी को धारा 5(R)/6, 5(L)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) तक एवं 5000-5000 रूपये, थारा 363 भादवि० में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 19/12/2021 को पीडित्ता ने थाना जुन्नारदेव में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई कि चार माह पूर्व उसकी दोस्ती अभियुक्त बंटी पिता सुरेश बेलवंशी निवासी ग्राम पनारा,थाना जुन्नारदेव से हुयी थी।अभियुक्त द्वारा उसे शादी का प्रलोभन देकर मोबाईल से बातचीत करता था। दिनाक 24/11/2023 को उनके गांव में मेला लगा था,वह भी परिवार सहित शाम करीब 7 बजे मेला घूमने गयी थी तब अभियुक्त उसे मिला था और उसे शादी का प्रलोभन देकर साथ लेकर गया था,रात्रि अधिक होने के कारण उसी गांव में स्थित खेत के पास बने कुएं के किनारे तलघर में रूकी तथा अगले दिन परासिया से ट्रेन से भीपाल गये थी।अभियुक्त उसे भोपाल में स्थित न्यू मार्केट में माता मंदिर के आगे बन रही मल्टी बिल्डिंग पर लेकर गया और वही रहकर वे मजदूरी करने लगे थे। करीब 23 दिनों तक वे लोग भोपाल में रूके,उक्त अवधि में अभियुक्त द्वारा उसके मना करने पर भी उसके साथ बार-बार गलत काम (बलात्कार) किया गया।उक्त अवधि में अभियुक्त द्वारा उसके अलावा किसी अन्य महिला से फोन पर बार-बार बातचीत करने पर उसके द्वारा पूछने पर उसके साथ झगड़ा किया। दिनाक 17/12/2023 को अभियुक्त द्वारा परिवार के सामने विवाह करने का कहकर उसे वापस उसके गांव लेकर आया था,ये लोग भोपाल से अपने गांव से पैदल-पैदल रात्रि अधिक होने के कारण ये लोग कुंए के पास ललघर में रूके थे, जहा अभियुक्त ने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया और उसे जान से मारने की नियत से कुएं में ढकेल दिया,जिससे वह कुएं में गिर गयी एवं कुएं की दीवार में लगी मोटी लकडी जड़ो को पकड कर लटक गयी,उसके चिल्लाने पर अभियुक्त द्वारा उस पर कई बार पत्थर फेंककर उसे पानी में गिराने का प्रत्यन किया,उसके पश्चात् अभियुक्त यहां से चला गया। अगले दिन सुबह उसके चिल्लाने पर गांव के कुछ लोग कुएं के पास आये और उसे कपड़े देकर रस्सी का झूला बनाकर कुएं से चाहर निकाले । यहाँ उपस्थित लोगों में से वह ग्राम कोटवार को जानती थी जिसके द्वारा उसके माता-पिता को बुलवाया गया तब उसने घटना के संबंध में जानकारी देकर रिपोर्ट की थी। प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया एवं पीडिता को 2 लाख रूपये प्रतिकर देने के लिये विधिक सहायता प्राधिकारण को आदेशित किया गया ।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहा० जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती इहेरिया के द्वारा प्रकरण में पैरवी की तथा प्रकरण की विवेचक उपनिरीक्षक तरुण मरकाम एवं पूलम उईके के द्वारा की गयी ।