जनमत भास्कर दिल्ली:-सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को “गैरजिम्मेदाराना” बताया और उन्हें फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाजत नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र में सावरकर की पूजा की जाती है और राहुल गांधी को उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।
कार्रवाई पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भविष्य में राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं,तो अदालत स्वत: संज्ञान लेगी।
इतिहास की जानकारी
कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से संवाद में “आपका वफादार सेवक” शब्द का इस्तेमाल किया था और उनकी दादी इंदिरा गांधी ने सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था।
चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि अगर वह भविष्य में ऐसे बयान देते हैं, तो वह मुसीबत में पड़ सकते हैं।
इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं,जिनमें से एक वीर सावरकर के पोते सत्यकी अशोक सावरकर ने दर्ज कराई है।सत्यकी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सावरकर को बदनाम करने के लिए झूठे दावे किए थे।