जनमत भास्कर छिंदवाड़ा (सौंसर) :-न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर जिला-छिन्दवाडा द्वारा ST/NO 13/2024 थाना बिछुआ अपराध क्रमांक 241/2024 में आरोपीगण 1.संतोष पिता राजाराम धुर्वे उम्र 25 वर्ष, 2. राजाराम धुर्वे पिता घूडन धुर्वे उम्र 50 वर्ष दोनों निवासीगण- ग्राम खमारपानी थाना बिछुआ जिला-छिंदवाड़ा को दोषी पाते हुये दोनों आरोपीगण को धारा 304 बी.34 भादवि,में 10 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड एवं दहेज प्रतिषेध अधिनिमय की धारा- 4 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंण्डित किया गया है।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम द्वारा पैरवी की गई।
अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका पूजा का विवाह दिनांक 24/04/2024 को अभियुक्त संतोष के साथ हुआ था।दिनांक 24/04/2024 से 15/06/2024 के बीच अभियुक्त संतोष एवं उसके ससुर के द्वारा मृतिका पूजा से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से मृतिका पूजा को प्रताडित करते हुये क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जिस कारण से दिनांक 15/06/2024 को मृतिका पूजा ने प्रताडना से परेशाान होकर आत्महत्या कर ली थी, घटना के संबंध में थाना बिछुआ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं एस.डी.ओ.पी. सौरभ तिवारी द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए दंण्डित किया गया है।




