जनमत भास्कर,छिंदवाड़ा :- नगर पालिका निगम आयुक्त सी.पी. राय ने सोनाखार मौजा स्थित 0.8020 हेक्टेयर भूमि पर विकसित कॉलोनी को म.प्र. कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत अनधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया है।मामले में संबंधित भू स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 54/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 की भूमि स्वामी मीरा बाई, शांति बाई एवं लीला बाई, पिता अजक्या गौली,निवासी सोनाखार द्वारा बिना सक्षम अनुमति के भूमि को 9 छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर कॉलोनी विकसित कर विक्रय किया गया।जांच में सामने आया कि कॉलोनी के लिए न तो रेरा में पंजीयन कराया गया और न ही भूमि का डायवर्जन कराया गया।इसके अलावा कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक वैधानिक अनुमतियां भी प्राप्त नहीं की गई थीं।

राजस्व निरीक्षक मंडल,मौजा पटवारी एवं निगम अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा मौके पर जांच कर पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई।निगम प्रशासन ने पूर्व में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था,लेकिन प्रस्तुत जवाब नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया।

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 2021 की कंडिका 22 के तहत अब संबंधित भू-स्वामियों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

आयुक्त सी.पी. राय ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड की खरीदारी से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।